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| लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम, 1995 |
| अन्वेषण नियम, 1998 |
| सेवाशर्त नियम, 1998 |
| ब्यौरे के लिए संपर्क |
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लोकायुक्त कार्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने भ्रष्टाचार पक्षपात के दोष पद और शक्ति का दुरुपयोग दूर करने और शीर्षस्थ लोक कृत्यकारियों और सार्वजनिक सेवाओं की स्वच्छ छाप प्रस्तुत करने के लिए "दिल्ली लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम, 1995 (1996 का दिल्ली अधिनियम सं. 1) अधिनियमित किया । यह 22 सितम्बर 1997 को प्रवृत्त हुआ । दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायधीश श्री आर. एन. अग्रवाल को 1 सितम्बर 1997 से प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया । उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मोहम्मद शमीम को लोकायुक्त नियुक्त किया गया । लोकायुक्त की परिधि के अंतर्गत मुख्य मंत्री समेत सभी मंत्री, विधायक, महापौर और ऐसे बोर्डो के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सदस्य हैं जो सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन हैं । लोकायुक्त इन लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है । लोकायुक्त (क) ऐसी न्यायिक सेवा जो संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं कि किसी सिविल सेवा या आखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या दिल्ली के विरुद्ध अभिकथनों की जांच नही करेगा। |