उद्देश्य
क्रियाकलाप
संगठनात्तमक गठन
मैनुअल और दिशानिर्देश
परिपत्र और रिपोर्ट
 

संगठनात्मक गठन

प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता सचिव (ए आर) करते है। एक उप निदेशक और 4 सहायक निदेशक और सहयोगी कर्मचारी उसकी सहायता करते हैं। वर्तमान संगठनात्मक चार्ट इस प्रकार है :-

सचिव (ए. आर.)

उप निदेशक (ए. आर.)

सहायक निदेशक 1 सहायक निदेशक 2 सहायक निदेशक 3 सहायक निदेशक 4

इस विभाग का प्रशासनिक कार्य जी. ए डी द्वारा शासित है।

उक्त वर्णित मदों के अलावा विभाग द्वारा किए जाने वाले अन्य महत्तवपूर्ण कार्य इस प्रकार है-

1) प्रशासनिक सुधार स्थायी समिति

प्रशासनिक सुधार स्थायी समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन किया गया है जिसमें प्रधान सचिव (वित्त) प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी ), सचिव (ए. आर.), सचिव(योजना), सचिव (विधि और न्याय ) और आयुक्त परिवहन अन्य सद्स्य के रुप में शामिल होगें । समिति की बैठक नियमित रुप से बुद्धवार को होती है और विभिन्न महत्तवपूर्ण मुददों पर विनिश्चय लेती है, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सचिवीय सहायता दी जाती है और विनिश्चयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

2) दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

दिल्ली सरकार ने दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम 2001 अधिनियमित किया है और इसके अधीन नियम विरचित किया है। यह अधिनियम की धारा 6 के अधीन वर्णित वर्जित क्षेत्रों के किसी विषय में 25/- रु. फीस जमा कर सूचना प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को प्रदत्त करता है। इसके अलावा, सूचना की आपूर्ति के लिए 5/रु. प्रति पृष्ठ प्रभारित किया जाएगा ।

अधिनियम के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारियो से 30 दिनों के भीतर सूचना देने की अपेक्षा है जिसके असफल होने पर 500/ रु की अधिकतम राशि के अध्यधीन रहते हुए विलम्ब के लिए प्रति दिन 50/रु की राशि अधिरोपित की जाएगी । गलत सूचना देने के लिए 1000/- रु. की राशि अधिरोपित की जा सकती है।

सक्षम प्राधिकारियों को अधिनियम के उपबंधो की जानकारी प्रदान करने और उन्हे दिशा निर्देश देने के लिए 18 से 28 जनवरी 2002 को कार्यशालाओं का आयोजन हुआ ।

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3) लोकायुक्त कार्यालय का सचिवालयीय कृत्य

दिल्ली में, दिल्ली लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1995 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन एक लोकायुक्त की नियुक्ति की गयी है और वह जी, ब्लाक आई. पी इस्टेट नयी दिल्ली -2 से अपना कृत्य करता है । बजट और कर्मचारी आदि की व्यवस्था के लिए सचिवीय सहायता प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दी जाती है। स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ इसकी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं ।

4) लोक शिकायत आयोग का सचिवालयीय कृत्य

लोक शिकायत आयोग 307-1998 को यथासंशोधित तरीख 25-9-1997 के संकल्प द्वारा गठित किया गया है जो दिल्ली पुलिस समेत दिल्ली सरकार के सभी विभागों स्वायत्त निकायो से संबंधित सभी लोक शिकायतों को सुनता है। अध्यक्ष की सहायता एक पूर्ण कालिक सदस्य और दो अंश कालिक सदस्य करते है।

इस संगठन के सचिवीय कृत्य प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किए जाते है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है।

5) पुरस्कारो के लिए सुझाव स्कीम का क्रियान्वयन

प्रशासनिक सुधार स्थायी समिति ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुझाव स्कीम लागू की है जो उन्हे विनिश्चित करने वाली प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है । प्रशासनिक सुधार समित समय समय पर सुझावो की समीक्षा करते हैं और स्थायी समिति 5000/ तक पुरस्कार प्रदान कर सकती है । इस स्कीम के अधीन अब तक पांच कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया है ।

6) अध्ययनो के लिए परामर्शियों की नियुक्ति

शीघ्रता से अध्ययन करने और विभिन्न पद्धति और प्रक्रिया से संबधित विभिन्न विभागों के कामकाज में सुधार करने के लिए संविदा आधार पर परामर्शी नियुक्त करने का विनिश्चय किया गया है । प्रशासनिक सुधार विभाग को 138 आवेदन प्राप्त हुए है और चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 मामलों मे समनुदेशन दिया गया है।

7) नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर की संकल्पना दिल्ली सरकार के 75 विभागों / कार्यालयों द्वारा लागू की गयी है । अन्य विभागों से भी समान चार्टर स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है । इन चार्टरों में आगे सुधार करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग और पारदर्शिता अन्तर्राष्ट्रीय, भारत, दोनों द्वारा विद्यमान चार्टर का अध्ययन किया गया है ।

8) समय बद्धता अभियान

प्रशासनिक सुधार विभाग प्रत्येक सप्ताह 2-3 विभागो में अपने कर्मचारी भेजकर समय बद्धता अभियान चलाता है । सभी विभागों से अपने आप समान अभियान चलाने और प्रशासनिक सुधार विभाग को मासवार रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा है।

9) कार्यालय प्रक्रिया परीक्षण मैनुअल

स्वयं शिक्षा स्कीम के अधीन कार्यालय प्रक्रिया प्रशिक्षण के मैनुअल की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें दिल्ली सरकार के स्वायत्तशासी निकाय और उपक्रम समेत दिल्ली सरकार के कर्मचारी भाग ले सकते है ।अभ्यर्थियो को उनके द्वारा अभिप्राप्त अंको की प्रतिशत्ता के अनुसार 200/रु से 1100/ तक का नकद पुरस्कार दिया जाता है । भाग लेने वालों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए जाते है।

10) कार्य माप अध्ययन

नए पदों के सृजन /पदों के उन्नयन के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुरोधों की परीक्षा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा स्टाफिंग अपेक्षाओं पर आधारित आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए की जाती है।

11) ओ एंड एम निरीक्षण

कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के उपबंधो के अनुसार वार्षिक निरीक्षण कराया जाता है ताकि कमियां पता चल सके और संबद्ध विभागों द्वारा किया जा सके ।

12) लोक शिकायतों का निवारण

भारत सरकार समेत विभिन्न क्षेत्रो से प्राप्त शिकायतों को समुचित कार्रवाई के लिए संबद्ध विभागों को भेजा जाता है और अपेक्षा होती है अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

13) पेंशन मामले

पेंशन मामले का उचित निपटारा करने के लिए मासवार रिपोर्ट भुगतान और लेखा कार्यालय से अभिप्राप्त की जाती है। संबद्ध विभागों में लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अनुसरण किया जाता है।

14) योजना स्कीम

प्रशासनिक सुधार विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए एक योजना स्कीम प्रवृत्त है। कार्यालय प्रक्रिया परीक्षा की मैनुअल, कार्याशालाएं और अन्य सम्वद्ध कृत्य आयोजित करने के लिए इस स्कीम के अधीन लगभग 4 लाख रु के वार्षिक बजट की मंजूरी दी गयी है। प्रशासनिक सुधार विभाग का आयोजन बजट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासित किया जाता है।

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