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लोक शिकायत आयोग

लोक शिकायत आयोग की स्थापना दिल्ली राष्ट्रीय राजथानी क्षेत्र सरकार द्बारा तारीख 25/09/1997 के एक संकल्प के अधीन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से की गयी थी। यह दिल्ली सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत संस्थाओं उपक्रमों और दिल्ली सरकार द्बारा स्वात्वाधीन या समतः वित्तपोषित संगठनों के विरुद्ध आम जनता की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक तंत्र उपलब्ध करता है। दिल्ली पुलिस को भी तारीख 30/07/1998 के संकल्प द्बारा इसकी अधिकारिता के अधीन लाया गया है। इसका प्रमुख एक अध्यक्ष है जिसकी सहायता के लिए एक पूर्ण कालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते है।

आयोग अधिकारियों के लोप या कार्य‍ के विरुद्ध आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए उत्तरदायी एक स्वतंत्र निकाय है। आयोग मीडिया रिपोर्ट या अन्यथा की सूचना के आधार पर स्वप्ररेणा से भी कार्यवाही कर सकता है।