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| सभी समिति द्बारा लिए गए महत्वपूर्ण विनिश्चय |
प्रशासनिक सुधार संबंधी स्थायी समिति
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार ने एक स्थायी प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया है जिसमें निम्नलिखित है :-
| 1 | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2 | प्रधान सचिव (वित्त) | सदस्य |
| 3 | प्रधान सचिव (आई टी) | सदस्य |
| 4 | सचिव (प्रशसिनिक सुधार) | सदस्य |
| 5 | सचिव (योजना) | सदस्य |
| 6 | सचिव (विधि न्याय और एल ए) | सदस्य |
| 7 | अपर सचिव (ए आर) | सदस्य-सचिव |
| 8 | आयुक्त* (बिक्री कर) | सदस्य |
| 9 | आयुक्त* (परिवहन) | सदस्य |
* तारीख 07-09-2001 के आदेश सं. 06-01-2000/ए आर / 7310-7440 द्बारा ।
2. आयोग के कृत्य निम्नलिखित हैं :-
| 60 दिन के भीतर और वार्षिक रुप से प्रत्येक वर्ष के मई के प्रथम दिन तक अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना। |
| सुधारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता में, विद्यमान क्षेत्रोः प्रणालीबद्ध, प्रक्रियात्मक, विधायी, वित्त आदि की पहचान करना। |
| आवश्यक सुधारों की प्रकृति की पहचान करना और उनमें से अपेक्षित सुधारों को वर्गोकृत करना जिन्हें अवधि (उसे 12 मास), मध्यावधि (1 से 3 वर्ष) और दीर्घ अवधि (3 से 5 मास) में कार्यान्वित किया जा सकता है, |
| अन्य, मध्य और दीर्घ अवधि में आवश्यक सुधारों को पूर्विकता देना और कार्यान्वयन कार्यक्रमों का सुझाव देना। |
| प्रभावी सुधारों के लिए पद्धितात्मक न बनाना । |
| स्पष्ट रुप से पहचानी गई जिम्मेदारियों के साथ ने तृत्व के रुप में कार्य करने के लिए उपायकुशल व्यक्ति को उपदर्शित करना। |
| सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने और उसके उपयोग निरीक्षण करना । |
| इसकी सिफारिशों का निरीक्षण करना सुनिश्चित कार्यान्वयन ऐसे प्रशासनिक सुधारों से संबंधित किसी भी मुद्दे की संमीक्षा करना जो ए आर सी द्बारा किए गए प्रस्ताव पर सरका द्बारा अनुमोदित किए जाए या उसे सरकार द्बारा सौंपा जाए । |
| उपरोक्त निर्दिष्ट (viiii) के अंतर्गत लाए गए मदों को और विशेष समय अनुसूची को अधिसूचित किया जा सकता है । |
| To oversee and secure implementation of its recommendations. |
3. आयोग निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा :-
भारत सरकार, संघराज्यक्षेत्र सरकारों के सिवाय के संगठनों और संस्थाओ और निजी क्षेत्रों की संस्थाओं के साथ संपर्क करना।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र को सरकार के ऐसे किसी भी अधिकारी/ पदधारी, विभाग / अभिकरण की सहायता लेने, जो वांछनीय और आवश्यक समझे जाए ।
प्रशासनिक सुधारों के विनिर्दिष्ट पहलुओं और पैकेजों की समीक्षा करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया और पद्धति, जिसमें छोटे-छोटे उप-समुहों का गठन भी सम्मिलित है, के लिए उपाय करना ।