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सभी समिति द्बारा लिए गए महत्वपूर्ण विनिश्चय
 

प्रशासनिक सुधार संबंधी स्थायी समिति

            दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार ने एक स्थायी प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया है जिसमें निम्नलिखित है :-

1 मुख्य सचिव अध्यक्ष
2 प्रधान सचिव (वित्त) सदस्य
3 प्रधान सचिव (आई टी) सदस्य
4 सचिव (प्रशसिनिक सुधार) सदस्य
5 सचिव (योजना) सदस्य
6 सचिव (विधि न्याय और एल ए) सदस्य
7 अपर सचिव (ए आर) सदस्य-सचिव
8 आयुक्त* (बिक्री कर) सदस्य
9 आयुक्त* (परिवहन) सदस्य

                    * तारीख 07-09-2001 के आदेश सं. 06-01-2000/ए आर / 7310-7440 द्बारा ।

2. आयोग के कृत्य निम्नलिखित हैं :-

60 दिन के भीतर और वार्षिक रुप से प्रत्येक वर्ष के मई के प्रथम दिन तक अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
सुधारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता में, विद्यमान क्षेत्रोः प्रणालीबद्ध, प्रक्रियात्मक, विधायी, वित्त आदि की पहचान करना।
आवश्यक सुधारों की प्रकृति की पहचान करना और उनमें से अपेक्षित सुधारों को वर्गोकृत करना जिन्हें अवधि (उसे 12 मास), मध्यावधि (1 से 3 वर्ष) और दीर्घ अवधि (3 से 5 मास) में कार्यान्वित किया जा सकता है,
अन्य, मध्य और दीर्घ अवधि में आवश्यक सुधारों को पूर्विकता देना और कार्यान्वयन कार्यक्रमों का सुझाव देना।
प्रभावी सुधारों के लिए पद्धितात्मक न बनाना ।
स्पष्ट रुप से पहचानी गई जिम्मेदारियों के साथ ने तृत्व के रुप में कार्य करने के लिए उपायकुशल व्यक्ति को उपदर्शित करना।
सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने और उसके उपयोग निरीक्षण करना ।
इसकी सिफारिशों का निरीक्षण करना सुनिश्चित कार्यान्वयन ऐसे प्रशासनिक सुधारों से संबंधित किसी भी मुद्दे की संमीक्षा करना जो ए आर सी द्बारा किए गए प्रस्ताव पर सरका द्बारा अनुमोदित किए जाए या उसे सरकार द्बारा सौंपा जाए ।
उपरोक्त निर्दिष्ट (viiii) के अंतर्गत लाए गए मदों को और विशेष समय अनुसूची को अधिसूचित किया जा सकता है ।
To oversee and secure implementation of its recommendations.

 

 

 

 

 

3. आयोग निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा :-